मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौतम सिंह द्वारा बताया गया कि, भारत शासन, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 सितंबर 2022 को पापुलर फ्रन्ट आफ इंडिया (पीएफआई) और इसके सहयोगी संगठनों या सम्बद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों, रिहैब इंडिया फाउण्डेशन (आरआइएफ), कैंपस फ्रन्ट आफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउन्सिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेंस फ्रन्ट, जूनियर फ्रन्ट, एम्पावर इंडिया फाउण्डेशन और रिहैब फाउण्डेशन, केरल सहित को 27 सितम्बर से आगामी 5 वर्षों के लिए विधि-विरूद्ध संगम घोषित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौतम सिंह ने आदेशित किया हैं कि, राज्य शासन के उक्त निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करते हुए जिले में उक्त प्रतिबंधित संगठनों की सभी अवांछित और विधि-विरूद्ध गतिविधियों, जो भारत सरकार की अधिसूचना में सम्मिलित है। को प्रतिबंधित किया गया है। इन संगठनों की समस्त गतिविधियों पर निगाह रखी जाए, सूचनातंत्र को प्रभावी बनाया जाए और कोई भी अवांछित और विधि-विरूद्ध गतिविधियाँ पाई जाने पर तत्काल जिला मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाई जाए तथा विधि के नियमानुसार समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।