BREAKING NEWS
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसायटी व जिला हज.. <<     KHABAR : लिधौरा में आंगनवाड़ी क्रमांक 4 में.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आज.. <<     KHABAR : बान सुजारा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : ग्रीष्म कालीन खेल प्रशिक्षण शिविर में.. <<     KHABAR :  श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन पंडित.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : बारिश के पहले अलर्ट मोड पर रतलाम कलेक्टर,.. <<     KHABAR : ग्रीष्म ऋतु में धूप की तपन व लू से रहे.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     SHOK SAMACHAR : नहीं रही नसीम बी, परिवार में शोक की लहर,.. <<     KHABAR : कलेक्टर शर्मा ने किया स्ट्रांग रूम का.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : अस्पताल प्रबंधन ने चूहों का पकड़ने.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले का मनासा-कचोली रोड और बालाजी.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : जिले का महू-नीमच फोरलेन और मनासा गांव, जब.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
November 26, 2022, 8:27 pm
BIG NEWS : 10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, अब सलाखों के पीछे रहेंगे ये भाजपा व कांग्रेस के नेता, पढ़े खबर 

Share On:-

रतलाम। करीब 10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले में भाजपा नेता, निगम में एमआईसी सदस्य और नेता पक्ष भगतसिंह भदौरिया और कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी रहे युवक कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट को शनिवार को सजा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में भाजपा के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक यतेंद्र भारद्वाज भी हैं। सभी आरोपी कोर्ट में सजा सुनाते समय मौजूद थे।


10 साल पुराना है मामला-
रतलाम की डाट की पुलिया क्षेत्र में करीब 10 साल पहले 2012 में अंबर ग्रुप और भदौरिया गुट के बीच जमकर मारपीट हुई थी। मामले में शहर के भाजपा व कांग्रेस से जुड़े नेता दोनों पक्षों में शामिल थे। इस समय गोली और तलवार से हमला हुआ था और चार लोग घायल हुए थे। अंबर ग्रुप के साथ उस समय उजाला ग्रुप भी शामिल था और दोनों एक साथ मिले हुए थे। वारदात में चार लोग गंभीर घायल हुए थे। इनमें से दो का लंबा इलाज चला था। तब स्टेशन रोड थाने पर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

दो लोगों की हो चुकी है मौत-
मामले में तब दोनों पक्षों के एक दर्जन लोगों पर केस दर्ज किया गया था। केस काफी लंबा चलता रहा और इसी दरमियान दो लोगों रितेश भदौरिया और रमेश सिंधी की मौत हो चुकी है। तृतीय जिला एवं सत्र कोर्ट में शनिवार को फैसले का दिन था। कोर्ट ने सुुबह करीब 12 बजे दोनों ही पक्षों की उपस्थिति में सजा का ऐलान कर दिया। फैसले के पहले कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में दोनों ग्रुप के समर्थक मौजूद थे। अंबर ग्रुप मयंक जाट और अन्य को छह साल की सजा सुनाई गई जबकि भदौरिया ग्रुप के भगतसिंह भदौरिया और अन्य को सात साल की सजा सुनाई गई।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE