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November 27, 2022, 11:51 am
REPORT : जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में पशुओं का परिवहन, पशु मेला एवं पशुओं के हाट बजार पर प्रतिबंध, लंपी स्किन डिसीज रोग के संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर ने उठाया बड़ा कदम, पढ़े खबर 

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देवास। लंपी स्किन डिसीज रोग के संक्रमण से जिले के पशुओं को बचाने के लिए कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी ऋषव गुप्‍ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अन्तर्गत जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने के लिए देवास जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में पशुओं का परिवहन, पशु मेला एवं पशुओं के हाट बजारों को प्रतिबंधित लगाया है। अन्य जिलो/राज्यों से देवास जिला क्षेत्र की सीमा में पशुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया है। आदेश आगामी एक माह तक प्रभावशाली रहेगा तथा प्रभावशाली अवधि में आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता से सम्बंधित है जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना सम्भव नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
 

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