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December 13, 2022, 7:40 pm
BIG NEWS : मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के तहत कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने जारी किया आदेश, ग्राम केसुन्दा के आंजना को मिली सशर्त अनुमति, पढ़े खबर

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नीमच। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 मध्यप्रदेश नगर पालिका 1961 तहत कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा केसुन्दा निवासी मनोहर लाल आंजना को मप्र नगर पालिका कॉलोनाईजर रजिस्ट्रेशन नियम 1998 एवं संशोधित 2022 के अंतर्गत कस्बा नीमच स्थित भूमि सर्वे नं. 1996, मिन-2, सर्वे 1997/मिन-1, सर्वे नं. 1999, 1994, 1995, 1996/ 9901, 1997/9901, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, कुल रकबा 2.750 हेक्टेयर पर आवासीय प्रयोजन हेतु कॉलोनी ‘’आंजना एन्ले.   व’’ के विकास कार्य करने एवं 50 प्रतिशत भूखण्डों विक्रय करने की सशर्त अनुमति जारी की गई है। कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।  

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