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December 30, 2022, 11:03 am
BIG NEWS : 05 वर्ष पुरानी घटना और नीमच का रोडवेज बस स्टैंड, जैसे ही मिली पुख्ता सूचना तो एक्शन में आई खाकी, फिर जब दबिश देकर पकड़ा आरोपियों को तो हुआ ये बड़ा खुलासा, अब न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला, पढ़े खबर 

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नीमच। अरविन्द दरिया, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा चार बैग में कुल 40 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोड़ाचूरा की तस्करी करने वाले दो आरोपीगण (1) आकाश पिता कमलकिशोर, उम्र-25 वर्ष, निवासी-तारागंज समाधिया कॉलोनी, डी-ब्लॉक, थाना जनकगंज, जिला-ग्वालियर एवं (2) लक्ष्मण पिता प्रेमनारायण शिवहरे, उम्र-28 वर्ष, निवासी-माधवगंज, जिला-ग्वालियर को एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 8/15(बी) के अंतर्गत 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30,000-30,000 रू जुर्माने से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक चंचल बाहेती द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 25 अक्टूबर 2017 की होकर थाना नीमच केंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रोड़वेज बस स्टैण्ड की हैं। थाना नीमच केंट में पदस्थ एसआई आर के व्यास ने मुखबीर सूचना के आधार पर शाम के लगभग 6-7 बजे रोड़वेज बस स्टैण्ड, नीमच पर घेराबंदी कर कुल चार आरोपीयों से कब्जे के 8 बैगो में कुल 70 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा को जप्त किया गया। चार आरोपीयों में से दो बाल अपचारी थे एवं दो आरोपी आकाश व लक्ष्मण के कब्जे से कुल चार बैगो में 40 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ को जप्त कर व आरोपीगण को गिरफ्तार कर पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 510/2017, धारा 8/15(बी) एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई तथा शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से विशेष न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक चंचल बाहेती द्वारा की गई।
 

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