आगर मालवा। प्रत्येक आधार नम्बर धारक जिनके 10 वर्ष पहले आधार कार्ड बने हैं, उन्हें अपने आधार कार्ड में सहायक दस्तावेजों को एक बार अपडेट करवाना होंगे। प्रभारी जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस ईरफान अंसारी ने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की अधिसूचना अनुसार प्रत्येक आधार नम्बर धारक, जिसने आधार के लिए नामांकन की तारीख से 10 वर्ष पूरा होने पर आधार नामांकन एवं अद्यतन यथा विनिर्दिष्ट पहचान के प्रमाण(पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) जमा कर न्यूनतम एक बार आधार में अपने सहायक दस्तावेजों का अपडेशन करना है, ताकि उनके आधार की सुरक्षित जानकारी को अनवरत सुनिश्चित की जा सकें। साथ ही 0 से 5 वर्ष के उम्र में बने बच्चों के आधार कार्ड को भी अपडेट करवाना अनिवार्य है। जिले के नागरिकों से अपील है कि 10 वर्ष पहले बने आधार कार्डां को अनिवार्य रूप से एक बार जरूर अद्यतन करवाएं।