शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी मनोहर सिंह पिता अर्जुन सिंह अहीरवार उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम रामडी को धारा 307 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दिनांक 20 अगस्त 2019 को फरियादी सुनिल ने घटना की रिपोर्ट लेखबद्व करायी। फरियादी व आरोपी मनोहर का घर ग्राम रामडी में आमने सामने है, उसके घर में से कुत्ती रोटी लेकर मनोहर के घर के सामने बैठ गयी उसने पत्थर उठाकर कुत्ती को मारा जो मनोहर के दरवाजे पर लगा। इसी बात पर आरोपी मनोहर के द्वारा मारपीट की गई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल पर दर्ज कर पुलिस द्वारा सम्पूर्ण विवेचना उपंरात सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी मनोहर को दोषसिद्व पाते हुये दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अति जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं यजुवेन्द्र सिंह खिंची सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।