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January 1, 2023, 11:51 am
BIG NEWS : मंदसौर जिले का पटवारी रवि आचार्य और आवेदक हीरालाल माली, जैसे ही मांगी पावती बनवाने के लिए रिश्वत तो आवेदक पहुंचा लोकायुक्त पुलिस, फिर जब पकड़ा रंगेहाथ तो अब न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला, पढ़े खबर  

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मदसौर। विशेष न्यायधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किशोर कुमार गेहलोत मंदसौर के द्वारा आरोपी पटवारी रवि आचार्य पिता ईश्वरचंद्र आचार्य, निवासी भागवत नगर मंदसौर व साथी आरोपी जयप्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण राठौर, निवासी 42 संजीत नगर मंदसौर को भ्रष्टाचार करने का आरोपी मानते हुए 04-04 वर्ष का कारावास व 20,000-20,0000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया गया कि हीरालाल माली निवासी टिगरीया मदंसौर ने दिनाक 23 फरवरी 2015 को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होकर पटवारी रवि आचार्य हल्का नंबर 29 मंदसौर के द्वारा उसके ताउजी स्वर्गीय राजाराम माली की जमीन की पावतीयां लडकियों के नाम बनाने एवं पैतृक जमीन का बंटवारा व बंटवारा नक्शा बनवाने हेतु साढ़े तीन लाख रूपये रिश्वत की मांग की शिकायत आवेदन लिखित में प्रस्तुत किया। जिस पर लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव उज्जैन के द्वारा रिश्वत मांग की तस्दीक हेतु आवेदक हीरालाल को एक डिजीटल वाईस रिकॉर्डर रिश्वत मांग की बातचीत को गोपनीय रूप से रिकॉर्ड करने हेतु दिया जाकर उसके साथ आरक्षक मोहम्मद इसरार को रवाना किया गया। 

दिनाक 23 फरवरी 2015 को ही शाम को आवेदक मय आरक्षक व भांजा राजेश माली के रिश्वत मांग की वार्ता को रिकॉर्ड कर वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत किया व साथ ही एक आवेदन पत्र भी कार्यवाई हेतु प्रस्तुत कर बताया कि निवेदन पर पटवारी रवि आचार्य डेढ लाख रूपये में पावती बनाने को तैयार हो गया है। रूपये लेकर दिंनाक 24 फरवरी 2015 को अपने निजी कार्यालय दत्त मंदिर रोड मंदसौर में बुलाया है। 

लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव के द्वारा ट्रेप कार्यवाई करने हेतु आवेदक को केमीकल (पॉउडर) लगे रिश्वत के नोटों को आवेदक हीरालाल व उसका भांजा राजेश माली दिनांक 24 फरवरी 2015 को पटवारी के बताए स्थान पर पहुंचे व रिश्वत के नोट पटवारी रवि आचार्य को दिए व आवेदक ने रिश्वत देकर लोकायुक्त पुलिस को इशारा करा, इशारा पाते ही लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी रवि आचार्य को पकडने के लिए पहुंची इतने में रवि आचार्य ने लोकायुक्त पुलिस को आते देख रिश्वत की रकम अपने साथी जयप्रकाश को दे दी और लोकायुक्त पुलिस को धक्का देकर मौके से भाग गया। पटवारी रवि आचार्य के भागने के बाद उसके साथी जयप्रकाश जिसे पटवारी ने रिश्वत के नोट दिए थे को पकड़ा व उसके कब्जे से लोकायुक्त पुलिस ने नोटो को जप्त किया। बाद मौके पर ट्रेप दल के द्वारा मौके की समस्त विधिक कार्यवाई कर बाद अपराध क्रमांक 52/2015, धारा 7, 13 (1) डी, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व धारा 120 बी भादवि में अनुसंधान पूर्ण कर पटवारी रवि आचार्य व साथी जयप्रकाश के विरूद्ध विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अपराध में अनुसंधान लोकायुक्त निरीक्षक  बसंत श्रीवास्तव उज्जैन के द्वारा किया गया। 

प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी उप संचालक अभियोजन सुशील कुमार जैन व डीपीओ निर्मला सिंह चौधरी के द्वारा की गई। विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन के द्वारा रखे गए सुदृढ़ तथ्यों/आधारों से सहमत होते हुए दिनांक 31 दिसम्बर 2022 को आरोपी पटवारी रवि आचार्य पिता ईश्वरचंद्र आचार्य निवासी भागवत नगर मंदसौर व आरोपी जयप्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण राठौर निवासी 42 संजीत नगर मंदसौर को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किशोर कुमार गेहलोत मंदसौर को भ्रष्टाचार करने का आरोपी मानते हूए 04-04 वर्ष का कारावास व 20,000-20,0000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।

अभियोजन की ओर से प्रकरण का सफल संचालन उप संचालक अभियोजन सुशील कुमार जैन व डीपीओ निर्मला सिंह चौधरी के द्वारा किया गया।

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