शाजापुर। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अन्तर्गत शाजापुर जिले से रवाना होने वाली 21 जनवरी 2023 से 26 जनवरी 2023 तक श्री रामेश्वरम धाम तथा 23 फरवरी से 28 फरवरी 2023 व 29 मार्च से 03 अप्रैल 2023 तक पुरी धाम यात्रा के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गये हैं।
21 से 26 जनवरी 2023 की रामेश्वरम धाम यात्रा के लिए 10 जनवरी तक, 23 से 28 फरवरी 2023 तक पुरीधाम यात्रा के लिए 10 फरवरी तथा 29 मार्च से 03 अप्रैल 2023 तक पुरीधाम यात्रा के लिए 18 मार्च 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। रामेश्वर धाम यात्रा शुजालपुर रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होगी तथा इसके लिए 325 यात्रियों का लक्ष्य तथा शाजापुर रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होने वाली पुरी धाम यात्रा के लिए 250-250 यात्रियों का लक्ष्य रखा गया है।
यात्रा के लिए इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि तक संबंधित तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय या मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में अपने आवेदन दो प्रतियों में जमा कर सकते है।
यात्रा के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश का मूलनिवासी एवं 60 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है। जो यात्री अपने साथ जीवनसाथी (पति/पत्नि) को लेकर जाना चाहता है उन्हे जीवनसाथी का भी पृथक से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरना आवश्यक है। यात्रा में 65 वर्ष से अधिक उम्र का अकेला यात्री अपने साथ एक सहायक ले जा सकते है। सहायक के रूप में परिवार के निकटतम रिश्तेदार को ही पात्रता होगी जिसकी उम्र 20 वर्ष से अधिक एवं 40 वर्ष से कम होना चाहिये। सहायक का आवेदन भी साथ में पूर्णतः भरना आवश्यक है। इस यात्रा मे 85 वर्ष से अधिक आयु के पति-पत्नी यदि साथ यात्रा कर रहे हो तो उन्हें भी एक सहायक साथ ले जाने की पात्रता है। इसी प्रकार से दिव्यांग (60 प्रतिशत) व्यक्ति भी इस यात्रा हेतु पात्र है बशर्ते की वह यात्रा करने के लिए सक्षम है, उस पर आयु का बंधन लागू नही होगा। दिव्यांग 60 प्रतिशत व्यक्ति को भी एक सहायक साथ ले जाने की पात्रता है। शासन के नये निर्देशानुसार महिला यात्रियों के लिये न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी गई है। यात्रा के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हों और किसी संक्रामक रोग यथा टीबी, काजेस्टिव कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, कोरोनरी अपर्याप्तता, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मानसिक व्याधि, संक्रामक व कुष्ठ रोग आदि से ग्रसित न हो। यात्री आयकर दाता नहीं होना चाहिये एवं आवेदक के पास शाजापुर जिले का मूल निवासी हो और मूलवोटर आईडी या आधार कार्ड एवं पूर्ण 'कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की छायाप्रति होना अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत आवेदक द्वारा विगत 5 वर्षों में कोई यात्रा न की गई हो। यदि यह पाया गया कि आवेदन-पत्र में यात्री ने असत्य जानकारी देकर या तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित कर यात्रा व्यय की वसूली कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।