मंदसौर। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग के विजेन्द्र सिंह डोडवे ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी सुभाष चारेल, जल संसाधन उप संभाग सुवासरा, उपयंत्री जीएस पाटीदार, वल्लभ मिश्रा अमीन, कन्हैया लाल, चेनसिंह द्वारा जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन के निराकरण करने हेतु गांधी सागर डूब क्षेत्र में विवादित भूमि ग्राम तोला खेड़ी का स्थल निरीक्षण करने गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ आरोपियों के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर अपर सत्र न्यायाधीश गरोठ ने आरोपियों को धारा 147, 148, 332, 149, 324, 427 के अंतर्गत दोषी मानते हुए आरोपियों को 6 माह से 3 वर्ष की सजा दी गई।