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January 6, 2023, 7:12 pm
NEWS : पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, प्राधिकारीयों को दी गई विस्तार से जानकारी, पढ़े रेखा खाबिया की खबर 

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चित्तौडगढ़। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपखण्ड समुचित प्राधिकारीयों, जिला नोडल अधिकारी एवं चिकित्सको के लिए गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 (पीसीपीएनडीटी) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पीपीटी के माध्यम से समुचित प्राधिकारीयों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकार डॉ रामकेश गुर्जर ने बताया कि वर्तमान मे राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर चिकित्सा विभाग के अधिकारियो को उपखण्ड समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया है। कार्यक्रम में इन्हे पीसीपीएनडीटी अधिनियम के कानूनी पहलुओं की बारीकी से जानकारी दी गई। उपखण्ड अनुसार बालिका लिंगानुपात की जानकारी देते हुए अधिनियमानुसार निरीक्षण करने की निर्देश प्रदान किए गए। उन्होंने बताया कि मुखबिर योजना में प्रोत्साहन राशि 3 लाख रूपये कर दी गई है तथा भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत के लिये विभाग द्वारा व्हाट्सएप नम्बर 9799997795 जारी किया गया है। समस्त अधिकारियो को निर्देशित किया गया कि वह अपने क्षैत्र मे मुखबिर योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करे। 

सीएमएचओ डॉ रामकेश गुर्जर ने बताया कि प्रशिक्षण मे पंजीकृत एवं संचालित सोनोग्राफी केन्द्रों द्वारा पंजीकृत केन्द्रों पर अधिनियम के अनुसार अपनाये जाने वाले नियम व रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी तथा समुचित प्राधिकारीयों को अधिनियम के अनुसार अपनाये जाने वाली आचार संहिता के बारे में बताया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रभारी जिला औषघी भण्डार डॉ देवी लाल धाकड, अति मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प क) डॉ महेन्द्र शर्मा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा) डॉ जोगेष भारद्वाज, सहा प्राचार्य गायनी डॉ प्रवीण शर्मा, सहा प्राचार्य शिशु डॉ महेन्द्र बालोत, जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी शफीक इकबाल, डाटा मैनेजर आईडीएसपी खुशवन्त कुमार हिण्डोनिया, डॉ मुनैश बैरवा, चिरंजीवी समन्वयक, समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी व जिले के समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी व समस्त खण्ड कार्यक्रम प्रंबधक उपस्थित रहे।

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