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January 8, 2023, 11:37 am
REPORT : जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र करेगा मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना सप्ताह का आयोजन, जनवरी माह की इस तारीख को पहुंचकर उठा सकते हैं लाभ, पढ़े खबर 

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मंदसौर। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मंदसौर के द्वारा 12 जनवरी 2023 तक मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के मार्गदर्शन एवं प्रकरण तैयार कराने के लिए सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का आयोजन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मंदसौर में किया जाएगा। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मंदसौर द्वारा अनुरोध किया गया है कि क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवक मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना का लाभ उठाने के लिए निम्न दस्तावेज आधार कार्ड, समग्र आईडी, फोटो, अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र (लागू हो तो) निवास प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, आयकर दाता होने पर 3 वर्षाे का आयकर विवरण, परियोजना प्रारूप, कोटेशन इत्यादि के साथ उपस्थित होकर प्रकरण तैयार करवाऐं एवं मुख्यमंत्री की महत्वकांशी योजना का लाभ उठाये। उद्यम क्रान्ति मध्यप्रदेश शासन की एक मात्र ऐसी योजना है जिसमें व्यवसाय एवं व्यवसायिक वाहन जैसे टेक्सी, बस, ट्रेक्टर, डम्फर, जेसीबीए हाइड्रा मशीन, फोकलेन मशीन, व्यवसायिक छोटे वहान के साथ किराना दुकान जनरल स्टोर खाद्य बीज दुकानए हार्डवेयर, भवन निर्माण सामाग्री एवं अन्य सभी व्यवसायिक गतिविधियां इत्यादि के लिए 25 लाख रूपए का लोन इस योजना में प्राप्त किया जा सकता है जो व्यक्ति अभी तक बैंकों के माध्यम से मुद्रा लोन लेते थे उन्हें किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नही होता था ऐसे लोग भी इस योजना के अन्तर्गत लोन लेकर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं गारंटी फीस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा उद्यम क्रान्ति योजना कि पात्रता शर्तों में परिवर्तन किया गया है। अब 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं उम्र 18 से 45 वर्ष तक के शिक्षित बेरोजगार योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अन्तर्गत जिले को 1800 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिले की सभी बैक शाखा को लक्ष्य दिये जा चुके है उद्योग, सेवा एवं खुदरा व्यवसाय अर्थात रिटेल ट्रेड के लिये लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उद्योग विभाग ने बताया कि योजना अंतर्गत उद्योग क्षेत्र के लिए 50 लाख रूपये तक तथा सेवा अथवा खुदरा व्यवसाय के लिए 25 लाख तक की परियोजना लागत सीमा निर्धारित की गई है। योजना में 18 से 45 वर्ष और न्यूनतम 8 वी कक्षा उत्तीर्ण इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकते है। योजना का लाभ केवल नवीन उद्यम की स्थापना हेतु देय होगा। जिसमें 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्ष तक देय होगा। योजना के आवेदन पोर्टल के माध्यम से किया जाना है।
 

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