चित्तौड़गढ़। पार्षद छोटूसिंह शेखावत, पार्षद शांतिलाल जाट ने एक विज्ञप्ति में बताया कि बजरंग कॉलोनी करणीमाता का खेडा की लगभग 60 पत्रावलियॉ 69 ए में पट्टे लेने हेतु मई 2022 में लगायी गयी थी। दिनांक 5-1-23 को नगर परिषद ने उजरदारी सूचना 14-69 ए के अन्तर्गत निकाली थी अगले दिन 6-1-23 को संशोधित उजरदारी संख्या 14 राजकीय भूमि नियमन निकाली गयी है। जबकि बजरंग कॉलोनी की सभी पत्रावलियॉ नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69ए संशोधित 2021 एवं 69ए में संशोधित 2021 में छुट देते हुए 22-4-2022 के आदेश के अन्तर्गत लगायी गयी थी। सरकारी आदेश के अनुसार फाईलें लगाने के 7 दिवस मंे उजरदारी निकाल कर फाईलों को निस्तारण करना होता है जबकि फाईलों को लगे हुए 8 माह हो चुके हैं। दुर्भाग्यवश सभापति ने राजनीतिक हठधर्मिता एवं जिद्दीपन की वजह से बजरंग कॉलोनी को राजनीतिक अखाडा बना दिया है।
उन्होंने बताया कि आज जिला कलेक्टर एवं आयुक्त नगर परिषद को स्थानीय पार्षद छोटूसिंह शेखावत, पार्षद शांतिलाल जाट ने ज्ञापन दिया कि बजरंग कॉलोनी की फाईलो का निस्तारण 69ए के अन्तर्गत कर शिघ्र पट्टे दिये जावें। आयुक्त रविन्द्रसिंह यादव ने आश्वस्त किया कि 30 जनवरी से पूर्व 69ए के अन्तर्गत फाईलों का निस्तारण कर पट्टे दे दिये जावेगें।