नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मयंक अग्रवाल द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत धारा 144 (2) के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। 14 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति पर्व होने से आमजन एवं विशेष कर बच्चों और युवाओं द्वारा पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। उक्त पर्व के दौरान नायलॉन, चीनी और कपास के साथ लेपित मांझा, चायनीज मांझा, कांच के साथ लागू होता है जो मनुष्यों और पक्षियों दोनों के लिए हानिकारक है। जिससे इसके निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। सिंथेटिक सामग्री, माझा के विनिर्माण, चायनीज मांझा के बिक्री भंडारण (दुकानों में) खरीद और उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश जन सामान्य के जान-माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।