BREAKING NEWS
NEWS : वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का हुआ.. <<     NEWS : विश्व पर्यावरण दिवस पर संजीवनी सेवा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : हरित ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम, मंत्री.. <<     NEWS : विश्व पर्यावरण दिवस पर संजीवनी सेवा.. <<     NEWS : ड्रग तस्कर उस्मान खान के अवैध फार्महाउस पर.. <<     KHABAR : विश्व पर्यावरण दिवस पर भादवा माता में.. <<     BIG NEWS : पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव, नीमच को मिली नई.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मां के नाम एक पेड़, बेटी के नाम उज्ज्वल.. <<     REPORT : बिना परमिट चना ले जा रहे वाहन पर मंडी का.. <<     KHABAR : मनासा में पीड़ित परिवारों को मिली आर्थिक.. <<     धरती को हरा-भरा बनाने आगे आया देवास: विश्व.. <<     खरगोन में एनएचएम संविदा कर्मियों ने खून से.. <<     VIDEO: निपानिया आश्रम में हुआ विशेष.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : 14 साल की मासूम का शव कुएं में मिला,.. <<     NEWS : आई स्टैंड विद अलका लांबा अभियान में शामिल.. <<     NEWS : वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026 का वन.. <<     NEWS : विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कर दिया.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
January 11, 2023, 5:12 pm
BIG NEWS : मंदबुद्धि महिला और काली अंधेरी रात, जब नहीं लौटी घर तो परिजनों ने शुरू की तलाश, फिर जैसे ही पहुंचे मंदिर के पास तो माजरा देख उड़ गए होश, जानिये किन गंदे मंसूबों को अंजाम दे रहा था आरोपी, अब रहेगा सलाखों के पीछे, पढ़े शब्बीर बोहरा की खबर 

Share On:-

नीमच। सुशांत हुद्दार, सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा 21 वर्षीय मंदबुद्धि महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी मुकेश पिता मुरली बावरी, उम्र-35 वर्ष, निवासी-ग्राम सावन, जिला नीमच को धारा 376(2)(जे) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000रू अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एल) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रू अर्थदण्ड व धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 15 दिवस के कारावास व 100 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक ईमरान खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 23.10.2017 को शाम के लगभग 7 बजे की थाना नीमच सिटी क्षैत्र की हैं। घटना दिनांक को 21 वर्षीय मंदबुद्धि पीडिता मंदिर दर्शन करने गई थी, जो बहुत देर तक वापस नहीं आई तो पीडिता के परिवार के सदस्यों द्वारा उसकी तलाश करते हुए बीस भुजा माता मंदिर के पास पहुंचे जहॉ पीडिता के चिल्लाने की आवाज आई तो पास के खेत में जाकर देखा तो आरोपी पीडिता के साथ बलात्कार कर रहा हैं। पीडिता के परिवार के सदस्यों द्वारा आरोपी के कब्जे से पीडिता को बचाकर उसको थाना नीमच सिटी ले गये जहां आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 500/2017 पंजीबद्ध हुआ। पुलिस थाना नीमच सिटी में पदस्थ एसआई सुनिता भलराय ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र सत्र न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया।

अभियोजन द्वारा माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर एवं आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया व संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि 10,100 रूपये पीडिता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक ईमरान खान द्वारा की गई।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE