नीमच। जिले की मनासा तहसील में पंजीकृत कम्बलहारा बुनकर सहकारी संस्था मर्या मनासा की अवैधानिक रूप से की गई भूमि विक्रय के संबंध में संस्था के परिसमापक एसएल बामनिया के द्वारा संस्था के रिकार्ड के आधार पर जांच की गई एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर 08 जनवरी 2023 को कुल दस व्यक्तियों-बगदीराम पिता नानूराम पूर्बिया, कैलाश पिता शिवलाल पूर्बिया, फकीरचंद पिता अमरा, बाबूलाल पिता रोडा, इंदरमल पिता वरदा पूर्बिया, नाथूलाल पिता धुरा, लक्ष्मण पिता दयाराम, त्रिभुवन पिता शंकरलाल, नंदबाई पिता किशन, विमलाबाई पति प्रकाशचंद के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उक्त एफआईआर में अन्य छः दोषियों व्यक्तियों का भी नाम परिसमापक के द्वारा दिया गया था। किन्तु संबंधित थाना प्रभारी के द्वारा उन छःव्यक्तियों के द्वारा एफआईआर में शामिल नहीं किया गया था।
संस्था परिसमापक के द्वारा पुनः 9 जनवरी 2023 को उक्त प्रकरण में दोषी अन्य छःव्यक्ति नाथुलाल पिता केशरीमल, रमेशचन्द पिता शिवलाल, सुनिल पिता मांगीलाल, गोपाल पिता बाबुलाल, मनोहर पिता बाबुलाल, नितिन पिता राधेश्याम का भी नाम एफ.आई.आर में शामिल करने हेतु थाना प्रभारी को आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर संबंधित थाना प्रभारी के द्वारा उक्त छः व्यक्तियों का नाम भी पूर्व में 08 जनवरी 2023 को की गई एफआईआर में सम्मिलित किया गया है।
सहकारिता विभाग जिला नीमच के द्वारा संस्था के संबंध में मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-60 के तहत जांच दल गठित किया जाकर, संस्था की विस्तृत जांच की जा रही है एवं सहकारिता विभाग के द्वारा संस्था में पूर्व में पदस्थ एनके नान्देचा तात्कालिक परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक के विरूद्ध समयावधि में कार्यालय के निर्देशो के उपरांत भी वांछित कार्यवाही नहीं किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भी वरिष्ठालय को प्रेषित किया गया है।