शाजापुर। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण तेजसिंह राजपुत पिता छतरसिंह उम्र 59 वर्ष एवं दिनेश राजपूत पिता हेमसिंह उम्र 21 वर्ष निवासीगण ग्राम मगरोला को धारा 325/34 भादसं में 3-3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, संजय मोरे अति डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी लखन पिता दामोसिह राजपुत निवासी ग्राम मगरोला दिनांक 23 जनवरी 2020 को रोजाना की तरह अपने कुआं पर खेत मे पानी देने गया था। करीबन प्रातः 09 बजे आरोपीगण एकराय होकर हाथ में लाठी, डंडा व फर्सी लेकर आये और गालियां देने लगे। गालियां देने से फरियादी ने मना किया तो आरोपीगण ने हमला कर दिया। जिससे उसे चोट लगकर खुन निकल आया। फरियादी के चिल्लाने पर छोटा भाई महेश व दुर्गेश जो वहीं पास खेत मे पानी फेर रहे थे दोनो हल्ला सुनकर आ गये जिन्होने बीच बचाव किया। उक्त घटना की रिपोर्ट पर से देहाती नालिसी लेखबद्व की गयी जिसके आधार पर पुलिस थाना शुजालपुर सिटी पर आरोपीगण के विरूद्व असल अपराध पंजीबद्व किया जाकर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।
प्रकरण में आई साक्ष्य एवं अभिययोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण तेजसिंह राजपुत एवं दिनेश राजपूत को दोष सिद्ध किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन शाजापुर प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे अति जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।