आगर मालवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कैलाश वानखेड़े ने अवैध मदिरा का परिवहन करने पर मोटरसाईकिल वाहन क्रमांक-एमपी 70 एमए 2247 शासन पक्ष में राजसात करने का आदेश पारित किया है। जारी आदेशासनुसार आरोपी महादेव गोस्वामी व राजाराम बंजारा द्वारा जोगपुरा-कांकर के मार्ग से मोटरसाईकिल वाहन क्रमांक-एमपी 70 एमए 2247 से देशी प्लेन मदिरा के 400 क्वार्टर (180 एमएल प्रत्येक) कुल 72 बल्क लीटर का अवैध परिवहन करने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए वाहन एवं अवैध मदिरा जप्त की गई थी तथा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। जिसमें मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47 (क) अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए कलेक्टर ने मोटरसाईकिल वाहन क्रमांक- एमपी 70 एमए 2247 एवं जप्त मदिरा शासन पक्ष में राजसात की है। कलेक्टर ने जिला आबकारी अधिकारी को जप्त मदिरा का विधिवत निराकरण करने एवं पुलिस अधीक्षक को राजसात वाहन की नियमानुसार नीलामी कर प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।