नीमच। चौरसिया समाज नीमच द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया है कि नगरपालिका प्रशासन द्वारा नगरपालिका के स्वामित्व एवं आधिपत्य की पुराने हाट मैदान सिविल अस्पताल के सामने स्थित 96x192=18432 वर्ग फिट की भूमि का कब्जा दिनांक 21 दिसम्बर 91 को 99 वर्ष की लीज पर चौरसिया समाज को प्रदान की गई। समाज द्वारा प्रीमियम एवं लीज रेंट 20 दिसम्बर 94 को जमा कराने के पश्चात् कब्जा भी प्रदान कर दिया गया जो तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय गुलाबचंद द्वारा प्राप्त किया गया।
उक्त भूमि पर ट्रामा सेन्टर के निर्माण के पूर्व तक चौरसिया समाज का कब्जा बना रहा लेकिन उक्त भूमि पर ट्रामा सेंटर के निर्माण की चर्चा चलाने पर समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी सन्दर्भ में समाज द्वारा उच्च न्यायालय में एक पीटीशन दायर की गई तब नगरपालिका द्वारा उच्च न्यायालय को अवगत करवाया गया कि परिषद द्वारा समाज को अन्य स्थान पर इतनी ही जमीन प्रदान कर दी जायेगी।
तत्पश्चात् नगरपालिका द्वारा विशेष सम्मेलन क्रं 11 दिनांक 08 जुलाई 2008 को उक्त भूमि को धर्मशाला निर्माण हेतु पुराना हाट मैदान (वर्तमान में ट्रामा सेन्टर) के स्थान पर सेन्ट्रल स्कूल के समीप की पूर्व निर्धारित शर्तों पर भूमि एक्सचेंज स्वीकृति प्रदान की गई। सर्व समाज की चिकित्सा सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए चौरसिया समाज ने उदारता पूर्वक उस निर्णय को स्वीकार कर लिया।
सितम्बर 2021 को बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया जाना प्रारम्भ हुआ तब विश्व हिन्दु परिषद के कुछ लोगों ने इस कार्य में रुकावट डालने की चेष्टा की तब समाज द्वारा पुरजोर विरोध कर विधायक, कलेक्टर एवं संघ के पदाधिकारियों को अपने हक की भूमि हेतु ज्ञापन सौंपा गया एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करवाया गया।
कुछ दिनों पूर्व समाज द्वारा अपनी बाऊण्ड्रीवाल पर नामाकरण कर श्री नागेश्वर धाय लिखाया गया एवं गेट लगाकर ताला लगवाया गया किन्तु अगले ही दिन कुछ लोगों ने हमारे नाम पर सफेदा पुतवा दिया गया एवं ताला तोडकर विश्व हिन्दु परिषद का बोर्ड लगवा दिया गया। इसी के साथ समाज को वैधानिक चेतावनी देते हुए बोर्ड लिखवाया गया कि उक्त भूमि विश्व हिन्दू परिषद के प्रकल्प गौउपचार गौसेवा एवं गौ विवरण के लिये सुरक्षित संरक्षित है। उक्त भूमि के सन्दर्भ में कोई भी अनाधिकृत कृत्य करने वालों के खिलाफ संगठन की ओर से सख्त कार्यवाई की जायेगी। इसी के साथ विश्व हिन्दु परिषद का बोर्ड लगा दिया गया।
चौरसिया समाज प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहना चाहता है कि क्या विश्व हिन्दु परिषद की बैठक में उक्त प्रस्ताव पारित किया गया है कि किसी समाज की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा किया जाये। क्या विश्व हिन्दु परिषद के दो चार लोगों के निर्णय से किसी समाज की जमीन उससे छीनी जा सकती है। क्या उस क्षेत्र में चल रही संस्थाओं में गौरक्षा केन्द्र, गौ उपचार केन्द्र, गौ विचरण भूमि के लिये उनके पास नगरपालिका की अनुमति है। क्या गौ सेवा के नाम पर आप किसी समाज का हक नही मार रहे है।
यदि नही तो आपका यह कृत्य किस श्रेणी में आता है ?
मध्यप्रदेश शासन ने इस आशय का समाचार जारी किया है कि कोई भी किसी की जमीन पर कब्जा करे तो तुरन्त कार्यवाई हो। हम प्रशासन से भी इस समस्या के समाधान एवं अपने हक के लिये अपनी बात पहुंचा चुके हैं।