बैतूल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार 13 मई को जिला मुख्यालय बैतूल एवं तहसील न्यायालय- मुलताई, भैंसदेही एवं आमला में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। उक्त लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दांडिक, सिविल, चौक अनादरण, वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक मामले, विद्युत से संबंधित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक ऋण वसूली, बीएसएनएल की बकाया वसूली, वन विभाग, परिवार परामर्श केंद्र एवं नगर पालिका से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा।
अब तक न्यायालय में लंबित एवं राजीनामा योग्य कुल 3393 प्रकरण समझौते हेतु रखे जा चुके है, जबकि जलकर, संपत्तिकर, टेलीफोन, विद्युत के कुल लगभग 4000 प्रकरण प्रस्तुत हो चुके हैं।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्राणेश कुमार प्राण द्वारा प्रकरणों के निराकरण हेतु कुल 27 खण्डपीठों का गठन किया है। जिला मुख्यालय के लिये कुल 14 खण्डपीठ तथा सिविल न्यायालय आमला के लिये 03 तथा सिविल न्यायालय भैंसदेही के लिये 03 तथा सिविल न्यायालय मुलताई के लिये 6 खण्डपीठ गठित की गई है।
यदि कोई पक्षकार समझौता योग्य प्रकरण में राजीनामा कराने का इच्छुक है तो वह संबंधित न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क कर सकता है।
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