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July 12, 2023, 7:41 pm
BIG NEWS : व्यापारी पर दर्राते से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को मिली कठोर सजा, मात्र 10 माह में ही न्यायालय ने सुनाया अहम फैसला, पढ़े रवि पोरवाल की खबर    

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भानपुरा। माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार पाराशर न्यायालय भानपुरा द्वारा घटना के मात्र 10 माह में ही दिन दहाड़े बिल्डिंग मटेरियल के व्यापारी पर दुकान में घुसकर दराते से क्रूरता पूर्वक प्रारणघातक हमला कर घायल करने वाले आरोपी को कारावास जुर्माना से दण्डित किया है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 23 सितम्बर 22 को फरियादी अंकित पिता गिरधारी पाटीदार निवासी भैसोदा ने चौकी भैसोदामण्डी रिपोर्ट किया कि मैं ग्राम भैसोदा रहता हूं। मेरी भैरव मेरिज गार्डन के पास बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है। दिनांक 23 सितम्बर 22 को दिन में करीब 12.30 बजे की बात है, मैं अपनी दुकान में बैठा था तभी दुकान की साईड से भारत पिता मांगीलाल धोबी निवासी भैसोदा गांव का अपने हाथ में धारदार दर्राता लेकर दुकान के अंदर घुसा व गाली गलौच करते हुये जान से मारने की नियत से मेरे ऊपर धारदार दर्राता से खतरनाक तरिके से प्रहार किया। जिससे मेरे कान व सिर के पास गंभीर चोटे लगी व काफी खून निकलने लगा। मेरे साथियों ने बीच बचाव किया व भारतलाल गाली गलौच करता हुआ मौके से भाग गया। फरियादी को उसके साथी ईलाज के लिये झालावाड़ अस्पताल ले गये जहां से उसे कोटा रेफर कर दिया। 

चौकी भैसोदामण्डी को घटना की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये घटना के मात्र 24 घण्टे में ही आरोपी भारतलाल धोबी की गिरफ्तार किया व घटना के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया। पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुये प्रकरण को गंभीर चिन्हीत अपराधों की श्रेणी में शामिल किया व घटना के मात्र 10 माह के भीतर ही विशेष लोक अभियोजन द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य पूर्ण करवाये गये एवं बचाव साक्ष्य व तर्क पूर्ण होने पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी भारतलाल को महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुये माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार पाराशर न्यायालय भानपुरा द्वारा आरोपी भारतलाल पिता मांगीलाल धोबी उम्र 43 साल निवासी भैसौदा थाना भानपुरा को धारा 307 भादवि में 7 वर्ष का कठौर कारावास व धारा 449 भादवि में 5 वर्ष के कठौर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त प्रकरण में अभियोजन संचालन सतीश वर्मा विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ भानपुरा द्वारा की गयी एवं प्रकरण की विवेचना चौकी प्रभारी भैसोदामण्डी एसआई कपिल सौराष्ट्रीय एवं त्वरित न्यायालयीन महत्वपूर्ण साक्ष्य करवाये जाने में आरक्षक 552 राजकुमार भट्ट का सराहनीय योगदान रहा।

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