नीमच। कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा म.प्र.नगर पालिका अधिनियम-1956, न.पा. अधिनियम-1961.म.प्र.नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण (निर्बधन) तथा शर्त) नियम-1998 के तहत आवेदक, कॉलोनाईजर अशोक पिता कशमीरीलाल अरोरा को म.प्र.नगर पालिका कॉलोनाईजर रजिट्रेशन नियम-1998 एवं संशोधित 2022 के अन्तर्गत कस्बा नीमच सिटी स्थित भूमि सर्व नम्बर 384/2 रकबा 0.584 में से रकबा 0.565 हेक्ट0र. भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु कॉलोनी शुभ मंगल-6 को विकसित करने की सशर्त अनुमति जारी की गई है।
इसी तरह कालोनाईजर महावीर एग्रीटेक एलएलपी नीमच के मोहन पिता झमटमल मेघनानी को नीमच सिटी स्थित भूमि सर्वे नंम्ब्र 370/2 कुल रकबा 5.244 हेक्ट्यर में से रकबा 2.715 हेक्टसयर. भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु कालोनी शुभ मंगल-2, नीमच सिटी स्थित भूमि सर्वे नंम्बनर 370/2 कुल रकबा 5.244 हेक्टगयर. में से रकवा 2.505 हेक्टियर भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु कालोनी शुभ मंगल-3 , कालोनाईजर मंगलयान रियल एस्टेट नीमच मोहन पिता झमटमल मेघनानी को नीमच सिटी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 385/2 कुल रकबा 0.393 हेक्टेयर. पर आवासीय प्रयोजन हेतु कॉलोनी शुभ मंगल-4 को विकसित करने की सशर्त अनुमति जारी की गई है।