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June 20, 2026, 10:34 am
KHABAR : खुले और अनुपयोगी बोरवेल तत्काल बंद करें, कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, 20 जून से 20 अगस्त तक प्रभावी रहेगा आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, पढ़े आरिफ मंसूरी की खबर 

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झाबुआ। जिले में खुले एवं अनुपयोगी बोरवेलों से बच्चों और पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 20 जून 2026 से 20 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि निजी अथवा शासकीय भूमि पर स्थित खुले और अनुपयोगी बोरवेल गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। ऐसे बोरवेलों में बच्चों या पशुओं के गिरने की आशंका बनी रहती है, जिससे जनहानि की संभावना रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले की राजस्व सीमा में सभी भूमि स्वामियों, संस्था प्रमुखों एवं बोर खननकर्ताओं के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

आदेशानुसार बोर खनन के दौरान किसी भी स्थिति में बोरवेल का मुंह खुला नहीं छोड़ा जाएगा। जिन बोरवेलों में पानी नहीं है अथवा जो उपयोग में नहीं हैं, उन्हें भूमि स्वामी, मकान मालिक या संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा सुरक्षित रूप से बंद करना अनिवार्य होगा। सभी अनुपयोगी बोरवेलों को लोहे की प्लेट, सीमेंट स्लैब अथवा अन्य मजबूत ढक्कन (कैप) से पूरी तरह ढंकना आवश्यक रहेगा।

कलेक्टर डॉ. भरसट ने बताया कि जनसुरक्षा की दृष्टि से इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करना आवश्यक है। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डोंडी पिटवाकर सूचना प्रसारित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आदेश की प्रतियां जिला कार्यालय, नगर पालिका एवं नगर परिषद कार्यालयों, जनपद पंचायतों, तहसील कार्यालयों, पुलिस थानों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों के सूचना पटलों पर चस्पा की जाएंगी।

कलेक्टर ने आमजन से भी सहयोग की अपील की है। यदि किसी नागरिक को खुले अथवा असुरक्षित बोरवेल की जानकारी मिलती है, तो वह संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी, कार्यपालिक दंडाधिकारी अथवा थाना प्रभारी को सूचना दे सकता है। इसके अतिरिक्त खुले बोरवेल के फोटो एवं लोकेशन की जानकारी व्हाट्सएप नंबर 9926557806 पर भी भेजी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

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