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July 21, 2023, 7:20 pm
BIG NEWS : अपहरण कर मांगी फिरोती की रकम, फिर उतार दिया मौत के घाट, अपराध से बचने के लिए शव को फेंका कुंए में, जब खाकी को लगी वारदात की सूचना तो हत्थे चढ़े आरोपी, अब न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला, पढ़े रवि पोरवाल की खबर      

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मंदसौर। दिनांक 30 मई 2020 को फरियादी इकबाल निवासी भैसोदा द्वारा पुलिस थाना भानपुरा पर अपने लड़के ईशाक के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवायी जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना भानपुरा व चौकी भैसोदामण्डी पुलिस द्वारा गुमशुदा की तलाश प्रारंभ की गयी। तभी उनि लाखनसिंह राजपूत को सूचना मिली की भैसोदा गांव से तलाई जाने वाले कच्चे रास्ते पर कुएं में एक अज्ञात शव मिला है जिस पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची व शव की शिनाक्त करते मृतक ईशाक निवासी भैसोदा का होना पाया गया। मौके पर ही मृतक के पिता मो ईकबाल की निशादेही पर देहातीनालसी लेख कर मर्ग कायम किया गया। पुलिस द्वारा शव का पीएम करवाया जाने पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मृतक की हत्या करने के प्रारंभिक साक्ष्य पाये जाने पर तत्कालिन थाना प्रभारी डीएसपी किरण चौहान को विवेचना के दौरान आकाश नायक, लखन माली, कैलाश मेघवाल, बंशी मेघवाल, राजू उर्फ राजकुमार मेघवाल निवासीगण भैसोदा थाना भानपुरा द्वारा हत्या कर अपराध से बचने के लिये मृतक का शव कुएं में फेके जाने के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। विवेचना के दौरान मृतक के पिता से फिरोती की रकम मांगने के उद्देश्य से आरोपीगणों द्वारा ईशाक का अपहरण कर हत्या कारित करना पाया गया। उक्त अंधे कत्ल का त्वरित खुलासा डीएसपी किरण चौहान व उनि लाखनसिंह राजपूत द्वारा किया गया। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर धारा 302, 201, 365 क, 120 बी भादवि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। 
विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ भानपुरा सतीश वर्मा द्वारा प्रकरण की पैरवी वरिष्ठ अधिकारी डीडीपी/डीपीओ मंदसौर के मार्गदर्शन में करते हुये महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य व साक्षियों के कथन माननीय न्यायालय के समक्ष करवाकर घटना को प्रमाणित करवाया गया। जिस पर माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानपुरा जितेन्द्रकुमार पाराशर द्वारा आरोपीगणों आकाश व लखन को घटना का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास एवं 15-15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं आरोपी बंशीलाल को साक्ष्य छुपाने का दोषी पाये जाने पर 5 वर्ष के कठौर कारावास व 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शेष आरोपीगण राजू उर्फ राजकुमार एवं कैलाश मेघवाल माननीय न्यायालय द्वारा फरार घोषित किये गये है। 
उक्त प्रकरण के आरोपीयों को माननीय न्यायालय से दण्डित करवाये जाने में विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ सतीष वर्मा, तत्कालिन थाना प्रभारी भानपुरा डीएसपी किरण चौहान, उनि लाखनसिंह राजपूत, उनि कपिल सौराष्ट्रीय, सउनि अनिल जाट, कोर्ट मोहर्रिर आर 552 राजकुमार, थाना मुंशी आर 571 शंकर धाकड़, सहा.ग्रे -3 रणजीतसिंह चंद्रावत का विशेष योगदान रहा।

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