BREAKING NEWS
बड़वानी: मोहर्रम से पहले सेंधवा में प्रशासन.. <<     छतरपुर में मानसून से पहले बड़ी चेतावनी,गंदगी.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG REPORT : अफीम नीति 2026-27 में सुधार की मांग, किसानों.. <<     खरगोन के चिचलाय में भक्ति का महाकुंभ,.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले की रतनगढ़ थाना पुलिस ने किया.. <<     KHABAR : योग दर्शन से विश्व कल्याण तक, संगोष्ठी.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : नीमच शहर का एलआईसी रोड और रात का काला.. <<     KHABAR : इंदौर पार्षद कमलेश कालरा विवाद में जीतू.. <<     KHABAR : मोहर्रम पर निकला दुलदुल बाबा का ऐतिहासिक.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : ओंकारेश्वर में नाविक संघ की हड़ताल समाप्त,.. <<     NEWS : योग दिवस पर ब्रह्माकुमारी केंद्र में.. <<     NEWS : माउंट आबू में सेना के जवानों के लिए.. <<     NEWS : योग दिवस पर ब्रह्माकुमारी केंद्र में.. <<     KHABAR : बारिश से पहले नालों की सफाई अधूरी, जलभराव.. <<     REPORT : डब्ल्यूटीपी में तकनीकी खराबी से जल.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     NEWS : मोहब्बत और अकीदत से सजी हाजियों के.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
August 21, 2023, 6:06 pm
KHABAR : जिले के न्यायालयों में होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन, समझौता योग्य प्रकरणों को मिलेगी प्राथमिकता, सितम्‍बर माह की इस तारीख को पहुंचकर उठा सकते हैं लाभ, पढ़े खबर 

Share On:-

मंदसौर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार तथा अजीत सिंह प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय भानपुरा, गरोठ, सीतामऊ, नारायणगढ़, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, मंदसौर में 9 सितम्बर 2023 (शनिवार) को ‘‘नेशनल लोक अदालत’’ का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर के सचिव/जिला न्यायाधीश हर्ष सिंह बहरावत द्वारा बताया गया कि नेशनल लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण जैसे क्लेम प्रकरण, सिविल प्रकरण, विद्युत प्रकरण, धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, भू-अर्जन, श्रम प्रकरण, उपभोक्ता विवाद संबंधी मामले, राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, सर्विस मैटर व जिला न्यायालय में लंबित राजस्व मामलों के साथ प्रस्तुत होने वाले प्री-लिटिगेशन मामलों को आपसी समझौते की प्रक्रिया हेतु रखा जाना हैं। उक्त नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्तागण, विद्युत विभाग, बीमा कंपनियों एवं बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की जावेगी। लोक अदालत में निराकृत होने वाले प्रकरणों में जमा किया गया न्याय शुल्क पक्षकार वापिस लेने का हकदार है। अतः समस्त पक्षकार एवं उनके अधिवक्तागणों से अपील की जाती है कि वे अपने प्रकरण अधिक से अधिक संख्या में निपटाकर लोक अदालत योजना का लाभ उठावें।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE