झाबुआ। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर कलेक्टर तन्वी हुड्डा, मुकेश नेमा उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता संभाग इंदौर के मार्गदर्शन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध बसंती भुरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के नेतृत्व में मुखबिर की सुचना पर आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वृत्त झाबुआ 'अ' में ग्राम करडावद में एक महिंद्रा टियुवि 300 क्रमांक MP43BD3120 रोड़ किनारे संदिग्ध अवस्था में खड़ी मिली। जिसकी विधिवत तलाशी लेने पर विदेशी मदिरा माउंट 6000 कैन बियर कि कुल 36 पेटी (432 बल्क लीटर) जिसका अनुमानित मूल्य रूपये एक लाख तीन हज़ार सात सौ /103700/- एवं वाहन का मूल्य रूपये लगभग 10 लाख इस प्रकार मदिरा व वाहन का मूल्य रूपये 11 लाख 3700/- विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(2) 36 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया ।
इस कार्यवाही में आनंद डंडिर सहायक जिला आबकारी अधिकारी रमेश सिसोदिया, अकलेश सोलंकी आबकारी उपनिरीक्षक तथा मुख्य आरक्षक कांतु डामोर, आरक्षक मदन राठोर, श्रीराम शर्मा, सोहन नायक एवं विजय चौहान का सराहनीय योगदान रहा। बसंती भुरिया जिला आबकारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस प्रकार की कार्यवाही विभाग द्वारा लगातार जारी रहेगी।