BREAKING NEWS
VIDEO NEWS: CM यादव 29 जून को नीमच दौरे पर, 670 करोड़ की.. <<     KHABAR : डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन के साथ हर.. <<     KHABAR : मनासा में विद्या भारती ग्राम भारती की.. <<     BIG NEWS : प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव का दौरा तय,.. <<     NEWS : माउंट आबू ब्रह्माकुमारी ग्लोबल अस्पताल.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : आलेख- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 जून को.. <<     छतरपुर जिला में इमाम हसन-हुसैन की याद में नम.. <<     शिवपुरी में बड़ी कार्रवाई, अवैध उत्खनन रोकने.. <<     शहडोल में मानसून की धमाकेदार एंट्री,.. <<     शिवपुरी जिले के खनियांधाना में पुलिस का.. <<     गरोठ के कोटडाबुजुर्ग में देवनारायण भगवान का.. <<     VIDEO NEWS: पशुओं को चारा डालने गए... कुछ देर बाद फंदे.. <<     VIDEO NEWS: अगर ग्रामीण नहीं दौड़ते... तो पता नहीं.. <<     VIDEO NEWS: 36 घंटे में पुलिस का बड़ा एक्शन, चाकू मारकर.. <<     KHABAR : मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ब्लॉक.. <<     देवास में खुशियां मातम में बदलीं,सूरज पूजन के.. <<     BIG NEWS : पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज रतलाम दौरे.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मुहर्रम पर एकता का संदेश, अब्बासी बिरादरी.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
October 8, 2023, 12:55 pm
KHABAR : सभी प्रकार के छोटे-बड़े खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन लेना कानूनन अनिवार्य, पढ़े खबर 

Share On:-

भोपाल। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अंतर्गत समस्त प्रकार के छोटे-बड़े खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य लाइसेंस एवम रजिस्ट्रेशन लेना कानूनन अनिवार्य है। बिना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह की सजा एवं अधिकतम 2 लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रूपये से अधिक का खाद्य कारोबार करते हैं उन्हें लायसेंस लेना है जिसके लिये 2 हजार रूपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज नक्शा, आधार कार्ड की फोटोकापी, दुकान के पते का दस्तावेज, बिजली बिल साथ में लाना होगा। ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रूपये तक का खाद्य कारोबार करते हैं। उन्हें रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) लेना अनिवार्य है। जिसके लिये 100 रूपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, मीट मटन विक्रय के लिए नगर पालिका, ग्राम पंचायत की एनओसी लाना होगा।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE