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October 8, 2023, 3:19 pm
KHABAR : शस्त्र धारकों की समीक्षा और मूल्यांकन तथा कार्यवाही के लिये स्क्रीनिंग कमेटी गठित, पढ़े खबर 

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भोपाल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि भोपाल जिले के शस्त्र धारकों की समीक्षा और मूल्यांकन तथा कार्यवाही के लिये स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाए। स्क्रीनिंग कमेटी में नगरीय क्षेत्र के लिए पुलिस कमिश्नर नगरीय भोपाल अध्यक्ष एवं अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर नगरीय (प्रशासन) भोपाल सदस्य होगें एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला दण्डाधिकारी भोपाल अध्यक्ष एवं उप महानिरीक्षक पुलिस ग्रामीण भोपाल सदस्य होगें। स्क्रीनिंग कमेटी कार्यवाही करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के दिन से सभी हथियार लायसेंसों की स्क्रीनिंग का काम शुरू करेंगी और जहां तक संभव हो, चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तारीख से पहले स्क्रीनिंग का काम पूरा करेंगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के ज्ञापन क्रमांक 9/4/ कानून व्या/2023 /7440 भोपाल 14 सितंबर 2023 के ज्ञापन के बिन्दु F(i) में उल्लेखित सभी लायसेंस धारकों की स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग कमेटी करेंगी।
स्क्रीनिंग कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी व्यक्तिगत लाइसेंस धारक को अपने हथियार जमा करने के लिए उम्मीदवारी वापस लेने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पहले नोटिस जारी करेगा। इसके बाद लाइसेंस धारकों को अपने हथियार तुरंत और किसी भी स्थिति में नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों की अवधि के भीतर जमा कराने होगे नहीं कराने की दशा में भारतीय दण्ड की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। पुलिस कमिश्नर नगरीय एवं उप महानिरीक्षण पुलिस, ग्रामीण भोपाल जमा किये गये आग्नेयास्त्रों को सुरक्षित अभीरक्षा में रखने की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करेगें। लाइसेंस धारकों अपने असलहें जमा कराने पर उचित रसीद अवश्य दी जाएगी जमा किए सभी आग्नेयास्त्र लाइसेंस धारकों को परिणाम घोषित की तारीख के एक सप्ताह के तुरंत बाद वापस कर दिये जाए।

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