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October 10, 2023, 4:09 pm
REPORT : कलेक्टर ने जारी किया सम्प़त्ति विरूपण अधिनियम के तहत आदेश, बोले- सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें, पढ़े खबर

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नीमच। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत आदेश जारी कर, निर्देश दिए है, कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इस दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए शासकीय, अशासकीय भवनों एवं बैनर लगाए जाते हैं। जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा म.प्र.सम्पत्ति विरूपण अधिनियम-1994 पारित किया गया है। अधिनियम की धारा-3 में यह स्पष्ट उल्लेख है,कि कोई भी राजनैतिक दल जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी सम्पत्ति की स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।

म.प्र.सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनितक दलो या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत कर, विद्युत एंव टेलिफोन के खम्भों पर झण्डियां लगाई जाती है, तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने हेतु तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए जिले के प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया गया है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के कर्मचारी पदस्थ रह कर, टीआई, याना प्रभारी की देख-रेख में कार्य करेगें। दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होगा। लोक सम्पत्ति के विरूपण से बचाने के लिए दस्तेत को सामग्री जैसे गेरु, चूना, कुंची, बांस एंव सीडी आदि उपलब्ध कराई जाएगी। यह दस्ता निर्वाचन समाप्ति तक टीआई, थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए, लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।

यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है, तो सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जाँच कर, सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेगे। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध कर,शिकायत की जाँच उपरांत उसमें उल्लेखित तथ्य सही पाए जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करते हुए की गई कार्यवाही का साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।

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