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October 11, 2023, 10:46 am
KHABAR : जिले के समस्‍त शस्‍त्र लायसेंस संबंधित थाने मे जमा कराए- कलेक्‍टर यादव, पढ़े रवि पोरवाल की खबर 

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मंदसौर। कलेक्‍टर एवं जिला दंडाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने बताया कि दंड संहिता 1973 के तहत प्रदत्‍त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भारतीय शस्‍त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) (ख) के अंतर्गत जिले के समस्‍त शस्‍त्र लायसेंस अस्‍थाई रूप से विधानसभा 2023 की प्रक्रिया की समाप्ति तक के लिए निलंबित करते हुऐं सम्‍पूर्ण जिले में तत्‍काल प्रभाव से समस्‍त प्रकार के हथियार व आग्‍नेय शस्‍त्रों के प्रदर्शन व उपयोग को पूर्वत: प्रतिबंधित किया गया है। जिले के सभी शस्‍त्र लायसेंसधारी अपने शस्‍त्र लायसेंस पर स्‍वीकृत दर्ज शस्‍त्र तत्‍काल संबंधित थाने में जमा कराऍं। संबंधित थाना प्रभारी सभी लायसेंसधारीयों के लायसेंस शस्‍त्र विधानसभा निर्वाचन 2023 की समाप्ति तक की अवधि के लिए अनिवार्य रूप से जमा करें तथा लायसेंसधारी व्‍यक्ति को विधिवत रसीद प्रदान करें।

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