नीमच। जिला मजिस्ट्रेट नीमच दिनेश जैन व्दारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत अनावेदक मोहम्मद साजीद उर्फ चिन्नी पिता मंसुर अहमद कुरैशी निवासी स्कीम नं 8 बघाना को सदाचार बनाये रखने के लिए 6 माह तक सप्ताह में एक दिन (थाना प्रभारी व्दारा निश्चित दिन) थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।