नीमच। जिला मजिस्ट्रेट नीमच दिनेश जैन व्दारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत अनावेदक शाकीर पिता अख्तर हुसैन निवासी मोमीन मोहल्ला जावद थाना जावद, श्यामसिह पिता परतेसिह राजपूत निवासी चीताखेडा थाना जीरन, मुकेश पिता रोडीलाल खटीक निवासी सूरज कॉलोनी नयागांव थाना जावद को सदाचार बनाये रखने के लिए 3 माह तक सप्ताह में एक दिन (थाना प्रभारी व्दारा निश्चित दिन) थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।
अनावेदक लाला ऊर्फ लालचंद पिता दुधमल भोई निवासी भाटखेडी नाका मनासा थाना मनासा, अजय सोनी पिता कैलाश सोनी निवासी चुडीगली नीमच थाना नीमच केंट, प्रसन्न पिता कन्हैयालाल भाटी निवासी भाटखेडी नाका मनासा थाना मनासा, को सदाचार बनाये रखने के लिए 6 माह तक सप्ताह में 2 दिन (थाना प्रभारी व्दारा निश्चित दिन) थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।