सीहोर। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति के प्रकरणों के निराकरण एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील न 9322/2022 गोहर मोहम्मद विरुद्ध उत्तरप्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन व अन्य में पारित निर्देशों के पालन में क्लेम अधिवक्ताओं की बैठक एडीआर सेंटर भवन के सभागृह में आयोजित की गई।
बैठक में विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार दांगी सचिव एवं प्रथम जिला न्यायाधीश संजय कुमार शाही द्वारा 9 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में रखे गये क्लेम प्रकरणों के निराकरण के सम्बंध में बीमा कम्पनी एवं आवेदक अधिवक्ताओं से चर्चा की गई। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोहर मोहम्मद विरुद्ध उत्तरप्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन व अन्य में पारित दिशा निर्देशों के पालन , मोटरयान संशोधन अधिनियम एवं मोटरयान नियम 2022 के सम्बंध में विस्तार से चर्चा की गई एवं आवश्यक दिशानिर्देश भी दिये गये। बैठक में जीशान खान विधिक सहायता अधिकारी, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स, क्लेम आवेदक अधिवक्तागण, बीमा कम्पनी अधिवक्तागण उपस्थित थे।