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December 6, 2023, 8:24 pm
KHABAR : देखरेख एवं संरक्षण के जरूतमंद बालकों को संरक्षण प्रदान करने के लिये सभी बाल देखरेख संस्‍थाओं का किशोर न्‍याय अधिनियम 2015 की धारा 41 के तहत पंजीयन कराना अनिवार्य, पढ़े खबर 

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मंदसौर। जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि देखरेख एवं संरक्षण के जरूतमंद बालकों को संरक्षण प्रदान करने के लिये सभी बाल देखरेख संस्‍थाओं का किशोर न्‍याय अधिनियम 2015 की धारा 41 के तहत पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। जिले के बाल देखरेख संस्‍थाएं जो देखरेख एवं संरक्षण के जरूतमंद बच्‍चें को रख रही है, बगैर रजिस्‍ट्रेशन के संचालित न हो। यदि बिना पंजीयन के देखरेख संस्‍थाएं संचालित हो रही तो वे पंजीयन के लिये प्रस्‍ताव अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रेषित करें।

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