मंदसौर। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा बताया गया कि याचिका कर्ता संगीता बाई की ओर से मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 122 के तहत यह निर्वाचन याचिका 22 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की गई। याचिका कर्ता द्वारा उल्लेख किया गया कि जनपद पंचायत मल्हारगढ़ के अध्यक्ष का पद अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। गैर याचिका कर्ता क्रमांक एक अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला नहीं है इसलिए उसे इस निर्वाचन में उम्मीदवार होने एवं निर्वाचित होने की पात्रता नहीं थी। गैर याचिका कर्ता क्रमांक एक की ओर से भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जारी जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। गैर याचिका कर्ता क्रमांक एक जनपद पंचायत मल्हारगढ़ के वार्ड क्रमांक 6 से जनपद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई है, यद्यपि यह वार्ड अनारक्षित है, किंतु उसके द्वारा जो जानकारी प्रस्तुत की गई है उसमे स्वयं को अन्य पिछड़ा वर्ग का बताया है, किंतु जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, केवल शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पुष्पाबाई द्वारा स्वीकार किया गया कि वह गादोला तहसील व जिला प्रतापगढ़ राजस्थान की निवासी रही है तथा वहां पाटीदार जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल है। उसके द्वारा उपखंड अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई है, किंतु उसके वर्तमान निवास जो उपखंड मल्हारगढ़ अंतर्गत स्थित है, वहां के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत ही नहीं किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत अन्य पिछड़ा वर्ग जाति का जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश में वैध नहीं है। गैर याचिका कर्ता द्वारा मध्य प्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने से स्वीकार की जाती है तथा जनपद पंचायत मल्हारगढ़ के अध्यक्ष पद का निर्वाचन 28 जुलाई 2022 को शून्य घोषित किया जाकर अध्यक्ष, जनपद पंचायत मल्हारगढ़ का पद रिक्त घोषित किया जाता है।