सीहोर। जिले में पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2023 उत्तरार्ध के लिये निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। निर्वाचन क्षेत्रों में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के तहत निर्वाचन संबंधित ग्राम पंचायतों तथा वार्डों की सीमा क्षेत्रों की शासकीय एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों का चुनाव प्रचार-प्रसार के लिये उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित करने के आदेश दिए है।
कलेक्टर सिंह के आदेश अनुसार निजी स्वामित्व की सम्पत्तियों पर बिना सम्पत्ति मालिक की सहमति के कोई प्रचार-प्रसार नही जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश सम्पति विरूपण अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।