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December 9, 2023, 5:39 pm
KHABAR : चुनाव प्रचार प्रसार हेतु वाहन, आमसभा, जुलूस आदि की अनुमति हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी को किया अधिकृत, पढ़े खबर 

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झाबुआ। अपर कलेक्टर एवं अपर दंडाधिकारी जिला झाबुआ के आदेशानुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2023 (उत्तरार्द्ध) हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता को विकासखण्ड झाबुआ की ग्राम पंचायत करडावद बडी, आमलीफलिया, सेमलिया बडा, काकरादरा खुर्द / रामा की ग्राम पंचायत कालीदेवी बल्लोला एवं पिथनपुर/मेघनगर की ग्राम पंचायत आमलीयामल एवं तलई/थादला की ग्राम पंचायत कलदेला, बालवासा, भेरूगढ, नवापाडा करबा/पेटलावद की ग्राम पंचायत सांरगी/ रानापुर की ग्राम पंचायतो भाण्डाखेडा, माडलीनाथु, गलती में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
इस कारण आगामी चुनावो के दौरान अस्त्र-शस्त्रों का दुरूपयोग रोकने के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी झाबुआ, पेटलावद/थांदला/मेघनगर के लिये अभ्यर्थियों द्वारा अपने चुनाव प्रचार प्रसार हेतु वाहन, अमासभा, जुलूस आदि की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाएगें।
चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु वाहन,आमसभा, जुलूस आदि निकालने अनुमति जारी करने के लिए संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है। उपरोक्त अनुमति आचार सहिता का पालन करते हुए जारी की जाएगी।

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