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December 13, 2023, 5:11 pm
KHABAR : रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पूर्ण रूप से प्रतिबंध, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू, पढ़े खबर  

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धार। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अश्विनी कुमार रावत ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2023 (उत्तरार्द्ध) तथा नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष-2023 (उत्तरार्द्ध) हेतु चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही धार जिले में जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों में पंच के निर्वाचन क्षेत्र - धार में कुल 3 वार्ड/तिरला में कुल 7 वार्ड/सरदारपुर में कुल 1 वार्ड/बदनावर में कुल 2 वार्ड/मनावर में कुल 9 वार्ड/उमरबन में कुल 30 वार्ड/धरमपुरी में कुल 25 वार्ड/डही में कुल 1 वार्ड/बाग में कुल 3 वार्ड / निसरपुर में कुल 1 वार्ड एवं जनपद पंचायत गंधवानी में जनपद सदस्य का निर्वाचान क्षेत्र वार्ड-5 तथा नगरीय निकायों के पार्षद निर्वाचन क्षेत्र के नगर परिषद डही के वार्ड क्रं 5 एवं 12 तथा माण्डव के वार्ड क्रं 9 में राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा जूलूस, जनसम्पर्क, आमसभायें के रूप में गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई है। इस दौरान कुछ व्यक्तियों या समुहों द्वारा ध्वनी विस्तारक यंत्रो का दुरूपयोग कर अत्यधिक तीव्रता से बजाया जाता है। अतः लोक परिशांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण परिसंचालन हेतु मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 तथा ध्वनि प्रदुषण (विनमयन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत 11 जनवरी 2024 तक की अवधि के लिए यह आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे-लाउड स्पीकर, डेक, डीजे इत्यादि का उपयोग या प्रदर्शन बीना अनुमति के किसी आम सभा, सम्मेलन, जुलूस, कार्यक्रम, जलसा, टीव्ही, एलसीडी या चलित वाहन में नही करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध मप्र कोलाहन नियंत्रण अधिनियम-1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। आदेश के तहत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के निर्देशो के अंतर्गत 48 घण्टे पूर्व की सूचना के उपरांत प्रातः 06 बजे से रात्री 10 बजे तक ध्वनि विस्तारकों के 1/4 वॉल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेसी ध्वनि 10 डेसीबल से अधिक) पर अनुमति दे सकेगें। सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्री 10 बजे प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो का पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार सम्पादन करना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल आदेश से प्रभावशील होगा।

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