देवास। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार चिकन, मटन,मछली व अण्डे का विक्रय खुले मे करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाने के निर्देश दिये गये। शासन के निर्देशो के पालन मे महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल के द्वारा आयुक्त रजनीश कसेरा को निगम सीमा क्षेत्र की चिकन मटन की खुले मे बिक्री करने वाले व्यवसायी पर सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।जिसके अन्तर्गत देवास एसडीएम,नगर निगम अधिकारी सहित निगम की टिम शहर में निकली।उन्होंने शहर में बगैर अनुमति के संचालित हो रही दुकानों पर कार्रवाई कर दुकानों को बंद कराया गया। वही चालानी कार्रवाई भी की गई।वहीं 15 किलो मांस को फिनाइल डालकर नष्ट किया गया ।वही नगर निगम के स्वास्थ्य निरीक्षक हरेंद्र ठाकुर ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर फिलहाल हमने 8 दुकानों को बंद करवाया है। यह दुकानें बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी। जो सामग्री शुद्ध मानक में नहीं थी,उसे जब्त किया गया है। करीब 15 किलो मटन को नष्ट करने की कार्रवाई निगम की टीम ने की है।नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 253,254,255 के अन्तर्गत 8 हजार रुपए की चालानी कार्रवाही भी की गई। अंडे की रेहडी वाले दुकानदारों को भी समझाइश दी गई कि मार्ग पर खड़े ना रहे।आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेंगी।