मंदसौर। कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस को राजस्व पुस्तक परिपत्र कण्डिका 2(7) के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। जिसके तहत निवासी सेमलीशंकर तहसील शामगढ़ के सौदानसिंह की खेत पर कृषि कार्य करते समय ट्रेक्टर पलटी खाने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिस को 4 लाख रूपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई है।