देवास। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषव गुप्ता ने लोकसभा निर्वाचन-2024 के मद्देनजर देवास जिले में समस्त प्रकार के आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश पर प्रतिबंध लगाया है। लोकसभा निर्वाचन की घोषणा शीघ्र संभावित है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो जायेगी। निर्वाचन से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए बड़ी संख्या में केन्द्रीय/राज्य शासन के शासकीय/अर्द्धशासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। अधिकारियों एवं कर्मचारियों का डाटाबेस जिला सूचना विज्ञान केन्द्र के साफ्टवेयर पर संधारित किया गया है तथा विभिन्न निर्वाचन से संबंधित कार्यों में प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रचलित है।
समस्त प्रकार के अवकाश आवेदन निर्वाचन से मुक्त करने संबंधित प्रकरणों, स्थानांतरण प्रशिक्षण आदि के प्रकरणों में मुक्त करने संबंधी आवेदनों के निराकरण के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवास एवं नोडल अधिकारी (मानव संसाधन) देवास हिमांशु प्रजापति को अधिकृत किया गया हैं, जो निर्वाचन में सौंपे गये कार्यों एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए समस्त प्रकरणों का निराकरण करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अनुमति प्रदाय करेंगे। समस्त शासकीय कार्यालय निर्वाचन कार्य समाप्ति तक प्रत्येक अवकाश अवधि में कार्यालय में आवश्यक संख्या में कर्मचारी की नियुक्ति करेंगे, ताकि आवश्यक एवं समयावधि निर्वाचन संबंधी डाक अथवा अन्य जानकारी प्राप्त की जा सके। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन निर्वाचन के विहित प्रावधानों के अधीन कर्तव्य उल्लंघन समझा जायेगा तथा विहित नियमों के अधीन संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दो दिन से अधिक का आकस्मिक अथवा अन्य अवकाश बिना निर्वाचन कार्यालय की पूर्व अनुमति के स्वीकृत नहीं किया जावेगा एवं न ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जायें। यदि किसी प्रकार के अवकाश प्रकरण हो, तो संबंधित कार्यालय प्रमुख के माध्यम से पूर्ण विवरण एवं अभिमत सहित इस कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही अवकाश की स्वीकृति संबंधित विभाग द्वारा दी जा सकेगी।
स्थानांतरण, प्रशिक्षण एवं अन्य विभागीय कार्यों के लिये भी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्वाचनकार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जा सकेगी। जिला निर्वाचन कार्यालय में किसी भी प्रकार का अवकाश आवेदन/निर्वाचन कार्य से मुक्ति आदि संबंधी प्रकरण सीधे प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। समस्त आवेदन विभाग प्रमुख के अभिमत सहित विभागीय माध्यम से ही भेजे जायेंगे।