मंदसौर। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने 1981 की धारा 19(5) के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत गेहॅू व धान के अवशेषों को खेतों में जलाये जाने के तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। जिले में गेहूँ की फसल काटने के उपरांज कोई भी कृषक अपने खेत पर फसल अवशेष नहीं जलायें। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था जिले के अंतर्गत गेहूँ की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों को जलाता है तो वह नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के निर्देशानुसार वर्णित पर्यावरण मुआवजा अदा करेगा। पर्यावरण मुआवजा निर्धारण एवं अर्थदंड हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी( राजस्व) अधिकृत होंगे। अतरू रबी मौसम की फसल कटाई पश्चात निगरानी रखें एवं प्रकरण प्राप्त होने पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। नरवाई जलाने पर 1 एकड़ या उससे कम भूमि धारक 2500 रूपये प्रति घटना, 2 एकड़ या उससे अधिक लेकिन 5 एकड़ से कम भूमि धारक 5 हजार रूपये प्रति घटना एवं 5 एकड़ से अधिक भूमि धारक 15 हजार रूपये प्रति घटना अर्थदंड लिया जाएगा।