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July 24, 2024, 12:24 pm
KHABAR : प्रवासी, असंगठित लेबर का होगा रजिस्ट्रेशन, भले ही दूसरे राज्यों में हों, राशन न पाने वाले प्रवासी मजदूरों को मिलेगा अनाज, पढे़ खबर

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भोपाल। दूसरे राज्यों में रहकर जीवन - यापन करने वाले एमपी के प्रवासी श्रमिकों को अब राज्य सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से ऐसे श्रमिकों को, जिन्हें खाद्यान्न नहीं मिलता है, उनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें शासन की योजना का लाभ दिया जाएगा।


इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी यह व्यवस्था लागू की गई है। प्रवासी श्रमिक तीन साल पहले तब चर्चा में आए थे, जब कोविड लॉकडान होने पर दूसरे राज्यों से इनकी एमपी में अपने घरों को वापसी हुई थी। इसके बाद सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन की व्यवस्था एमपी में लागू की है, ताकि सरकार की जानकारी में रहे कि किस जिले के कितने लोग दूसरे राज्यों में रह रहे हैं।


प्रदेश के सभी कलेक्टरों को श्रम विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अब असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को भी पात्रता पर्ची (राशन कार्ड) जारी किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रायरिटी कैटेगरी में नई श्रेणी के रूप में इस वर्ग के लोगों का पंजीयन किया जाएगा। इस पंजीयन के लिए श्रम विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनहित याचिका क्रमांक एमए नम्बर 94/2022 में दिए गए आदेश के परिप्रेक्ष्य में लागू किया जा रहा है।


रजिस्ट्रेशन केवल उनका, जिन्हें खाद्यान्न नहीं मिल रहा
कलेक्टरों से कहा गया है कि ऐसे असंगठित और प्रवासी श्रमिक, जो वर्तमान में खाद्यान्न हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उनका नाम जोड़कर उन्हें राशन दिया जाना है। इसके लिए पात्रता की जो शर्तें तय की गई हैं, उसके अनुसार मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में रजिस्टर्ड लेबर और संबल योजना एवं ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर्ड प्रवासी श्रमिक पात्र होंगे। इसमें से केवल उन्हीं श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जो किसी भी श्रेणी में पात्र न होने के कारण खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।


इनके लिए यह शर्त भी रखी गई है कि जिसे योजना का लाभ देने के लिए पात्र बनाने रजिस्टर्ड किया जाएगा उस परिवार का मुखिया या अन्य कोई सदस्य इनकम टैक्स पेयी न हो तथा केंद्र व राज्य सरकार के किसी कार्यालय, शासकीय और अर्द्धशासकीय व सार्वजनिक उपक्रम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी कर्मचारी या अधिकारी न हो।

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