ग्वालियर। जिले के अंतर्गत “सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम” एवं नियमों का पालन कराने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने अहम आदेश जारी किया है। उन्होंने इस आदेश के जरिए जिले के सभी राजस्व अनुविभागों के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारियों के नेतृत्व में दल गठित कर दिए हैं। ये सभी दल अपने-अपने अनुविभाग के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ाई के साथ तम्बाकू उत्पाद अधिनियम का पालन करायेंगे। जिला दण्डाधिकारी ने औषधि निरीक्षक को अधिनियम के पालन की दिशा में की गई कार्रवाई का हर हफ्ते प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी के नेतृत्व में गठित किए गए प्रत्येक दल में ड्रग इंस्पेक्टर समन्वय कर्ता का दायित्व निभायेंगे। इसके अलावा थाना प्रभावी व उनके द्वारा अधिकृत उप निरीक्षक, नगर निगम / नगर पालिका के जोनल अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत निरीक्षक, संबंधित क्षेत्र के बीआरसी / बीईओ व खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दल में शामिल किया गया है।
सभी दल अपने-अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों एवं उनके आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर “सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम” एवं नियमों का पालन करायेंगे। साथ ही अधिनियम व नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चौहान ने इसी आदेश के जरिए अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया है कि वे महाविद्यालयों व विद्यालयों में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराएँ। साथ ही संस्थानों के प्राचार्य व प्रबंधक से इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करें।