मंदसौर। जिला आपूर्ति अधिकारी मंदसौर द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित अनुसार गेहूं की उचित मूल्य पर उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने स्टॉक की लिमिट लागू कर दी है। जिसके अनुसार प्रदेश के थोक व्यापारी 3 हजार टन और रिटेलर 10 टन गेहूं का भंडारण कर सकेंगे।