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September 20, 2024, 8:28 pm
BIG REPORT : जिला दण्‍डाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, उल्लंघन की दशा में होगी कड़ी कार्रवाई, पढ़े खबर

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नीमच। कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी हिमांशु चंद्रा व्‍दारा नीमच जिले मेंआगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिकता सुरक्षा 2023 की धारा 163(1) के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया गया है। इस प्रतिबंधात्‍मक आदेश के अंतर्गत आगामी पर्व यथा नवरात्रि, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, दशहरा, वाल्मिकी जयंती, दीपावली, डॉ.सैयदाना साहब जन्‍म दिवस  इत्यादि त्यौहार के मद्देनजर जुलूस, चल समारोह के दौरान धार्मिक स्थलों पर अशोभनीय नारेबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा।

फेसबुक, व्हाटसअप, (X) एक्‍स, यु-ट्यूब, इंस्‍टाग्राम, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया साईट्स पर आपत्तिजनक पोस्ट, सामग्री डालने, लाईक्‍स, कमेंटस करने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में विभिन्न मोबाइल कंपनियों, विक्रेताओं द्वारा बिना आवश्यक दस्तावेजों के सिम वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा।

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