मंदसौर। जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्टर अदिती गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर गर्ग ने बाल एवं कुमार श्रमिकों की सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। किसी नियोजक द्वारा बाल श्रम से कार्य कराया जा रहा है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। 14 से 18 वर्ष के बालक व बालिका से किसी संस्था या उद्योग में कार्य कराया जा रहा है तो निरीक्षण कर नियोजक पर कार्यवाही की जाए। बाल श्रमिक पाए जाने पर नियोजक को 20 हजार से 50 हजार तक जुर्माना या 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा।