देवास। सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना अन्तर्गत व्यवसाय करने के इच्छुक हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किये गये है। जिले में निवासरत विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जनजाति के इच्छुक हितग्राही कार्यालय कलेक्टर पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जनजाति कल्याण विभाग में सम्पर्क कर सकते हैं। मध्यप्रदेश के मूल निवासी जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो उनको सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विमुक्त, घुमन्तु एव अर्द्धगुमन्तु जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। आयकर दाता न हो शैक्षणिक योग्यता का कोई बंधन नही है। योजनान्तर्गत बैंक द्वारा वितरित ऋण पर 06 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान देय होगा। स्वरोजगार योजना के आवेदन हेतु इच्छुक हितग्राही https://samast.mponline.gov.in पार्टस पर आवेदन तैयार कर कार्यालय कलेक्टर पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग देवास में आवेदन की हार्ड कॉपी 2 प्रतियों में अनिवार्य रूप से जमा कराये।