मनासा। कुकड़ेश्वर-रामपुरा में दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के द्वारा रोड के समीप पेयजल पाइप लाइन का कार्य किया गया, जिसमें बिना अनुमति के वृक्ष काटे एवं गिराए जाने पर तहसीलदार मनासा, कुकड़ेश्वर एवं रामपुरा के प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मनासा न्यायालय के द्वारा भू राजस्व संहिता की धारा 240 एवं 253 में तीन अलग-अलग प्रकरणों में कुल 9 लाख 50 हज़ार का जुर्माना किया गया।