भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने जिलों के कलेक्टर की शक्तियां बढ़ा दी है। अब कलेक्टर अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, एनएसए) के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। दरअसल, राज्य सरकार के पास इनपुट है कि प्रदेश में कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय है। इसे देखते हुए बड़ा निर्णय लिया गया है।
कलेक्टर अब असामाजिक तत्वों के खिलाफ खुलकर कार्रवाई कर सकेंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। नए आदेश के अंतर्गत कलेक्टरों को खासतौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके अंतर्गत कलेक्टर, प्रदेश में कानून व्यवस्था और धार्मिक माहौल बिगाड़ने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत कार्रवाई कर सकेंग
जारी आदेश में सरकार ने साफ शब्दों में लिखा है कि सरकार के पास ऐसी जानकारी है कि लोक व्यवस्था और सुरक्षा प्रभाव डालने वाले लोग सक्रिय है ,सक्रिय रहने की संभावनाएं हैं। जिसके चलते यह बड़ा फैसला लिया गया है। यह आदेश 1 अक्टूबर से 31 दिसबंर 2024 तक प्रभावशील रहेगा।